पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा नया नियम अनिवार्य कर दिया गया है। PAN कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी अलर्ट यह कि टैक्स चोरी को रोकने और वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिका लाने के उद्देश्य से व्यवस्था लागू की गई है। जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट आईडी की उपयोग करते हुए पैन कार्ड बनाया है सरकार ने कहा है कि उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपने ओरिजिनल आधार नंबर के साथ अपडेट करना अनिवार्य होगा।
“PAN कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी अलर्ट! नया नियम 2025 लागू,
आपको बताते चलें यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या पैन कार्ड का उपयोग करते हुए वित्तीय कर के लिए किसी भी तरह की वित्तीय गतिविधि करते हैं तो आधार लिंकिंग करना जरूरी है। क्योंकि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया या गतिविधि हो सकती है इसलिए यह एक अनिवार्य प्रक्रिया बन गई है। बगैर आधार लिंक किए बिना पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
लिंकिंग की आखिरी दिनांक और नियम:
ऐसे लोग जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग करते हुए पैन कार्ड प्राप्त किया है उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा के भीतर आधार को पेंशन लिंक करने के लिए अन्य कोई जुर्माना नहीं देना होगा। उन सभी लोगों पर यह नियम लागू होता है जो नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं या पूर्व से ही पैन कार्ड धारक है
यदि आप आईटीआर भरने या टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड का उपयोग करते हैं तो इसका आधार से लिंक होना जरूरी है अन्यथा आपको राइट या फाइल रिटर्न करने नहीं दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लग सकता है आपको बताते चलें इसके अतिरिक्त बैंक में भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता होती है।
“अगर आपका PAN कार्ड हो गया है निष्क्रिय, तो हो जाएं सावधान!
यह जानना जरूरी है कि जब आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता तो यह पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है। आप कोई भी वित्तीय लेनदेन निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ नहीं कर सकते। आप इनकम टैक्स नहीं भर सकते आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते और अन्य किसी बैंक में अगर खाता खुलवाना चाहे तो आप खाता भी नहीं खुलवा सकते।
1 जुलाई 2023 से आपका यह पैन कार्ड निष्क्रिय है तो आपको इसके नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, यह नुकसान तब तक होगा जब तक कि आपका दोबारा पैन कार्ड एक्टिव नहीं हो जाता।
छोटी सी गलती पर लग सकता है भारी जुर्माना! जानिए क्या कहती है दंड की पूरी व्यवस्था:
आपके ऊपर ₹10000 तक का भारी भर काम जुर्माना लगाया जा सकता है यदि आप निष्क्रिय पैन कार्ड का प्रयोग करते हुए कोई भी वित्तीय लेनदेन अथवा वित्तीय कार्य के रूप में दस्तावेज के रूप में करते हैं। इनकम टैक्स संहिता की धारा 272B के अंतर्गत जमाने का प्रावधान है।
आधार कार्ड से पैन कार्ड को देरी से लिंक करने पर दो तरह के जुर्माना लगाते हैं:
- फ्लैट फीस ₹1000 (234H धारा के तहत) यह लिंकिंग के लिए लेट फीस है।
- पैन कार्ड को सक्रिय बनाने के लिए आधार नंबर बात कर₹1000 का शुल्क लगता रहेगा।
आसान है लिंकिंग प्रक्रिया:
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया बड़ी ही आसान है इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक बसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा, इसके बाद आपको ऑप्शन में से क्विक लिंक ऑप्शन में जाकर “लिंक आधार” पर क्लिक करना होगा।।
ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नई विंडो आपके सामने खुलेगी जिसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद दिख रहे “I validate my Aadhar details” की विकल्प को चुनना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की मदद से आप ‘ validate’ पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे.
प्रभावी लागू जुर्माने का भुगतान करने के पक्ष और अपना अनुरोध जमा करने के बाद यह लिंकिंग प्रक्रिया आमतौर पर 30 दिनों के भीतर हो जाती है आपका पेन बना सक्रिय हो जाता है।
पैन कार्ड धारकों के लिए सलाह:
समस्त पैन कार्ड धारकों को हम यह सलाह देंगे की बी जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लेवें। यह आपको न सिर्फ वित्तीय में को यह सुरक्षित बनाता है साथ ही यह सरकारी नियमों का पालन करने के लिए आपको प्रेषित करता है। पैन कार्ड धारक समय पर आधार लिंक करवाने से न सिर्फ वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं बल्कि अनावश्यक जमाने से भी बच सकते हैं।
Disclaimer-
यह जानकारी विभिन्न इंटरनेट पर उपलब्ध सोच से प्राप्त की गई है आधिकारिक जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर अथवा कार्यालय में जाकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं। नियमों में समय पर बदलाव भी संभव है।